“छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने लापरवाह अधिकारियों पर 85 लाख का जुर्माना लगाया।”
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग (RAJYA SUCHNA AAYOG) के आयुक्त धनवेन्द्र जायसवाल ने आवेदकों को समय पर सूचना देने में लापरवाही बरतने और सूचना का अधिकार अधिनियम का समुचित क्रियान्वयन नहीं किए “जाने पर, पिछले ढाई साल में, 3,836 मामलों में कुल 85 लाख 37 हजार रुपये से अधिक के दंड विचार के बारे में जनसूचना अधिकारियों के खिलाफ लगाये गए हैं। “इस विषय पर, राज्य सूचना आयुक्त के कोर्ट ने मार्च 2021 से लेकर इस साल सितम्बर माह के दौरान पारित किए गए आदेश में इस दंड की आलंब रखी है।”
इन जनसूचना (RAJYA SUCHNA AAYOG) अधिकारियों में संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत, खंड शिक्षा अधिकारी, खनिज अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के जनसूचना अधिकारी एवं ग्राम “पंचायतों के सचिवों के साथ-साथ, अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। उसी तरह, प्रथम अपीलीय अधिकारियों के खिलाफ, आयोग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की जा रही है।”
सूचना आयोग में ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था
नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
(RAJYA SUCHNA AAYOG) ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायतों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। अपीलार्थी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। सभी जिलों के कलेक्टर कार्यालय स्थित एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से सुनवाई की जाती है। इससे आवेदकों को रायपुर तक “आने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि राज्य सूचना आयोग ने जून 2023 में मोबाइल से सुनवाई की शुरुआत की है। इसके माध्यम से अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी अपने मोबाइल से शामिल हो सकते हैं।”