Raigarh Noise restricted area declared : जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 100 मीटर की परिधि को किया गया कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित…

Janjgir News : जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 100 मीटर की परिधि को किया गया कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित

Raigarh Noise restricted area declared: कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने जारी किया आदेश

Raigarh Noise restricted area declared : जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 100 मीटर की परिधि को किया गया कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित...

Raigarh Noise restricted area declared : रायगढ़, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश के परिपालन में कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने शिक्षण संस्थाओं की शैक्षणिक gगतिविधियां, वृद्धजनों, नि:शक्तजनों, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए कोलाहल अधिनियम-1985 की धारा 18 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण)नियम, 2000 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला Raigarh की सीमा के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स ऑफ साइलेंस)घोषित किया है।

Noise restricted area declared Raigarh Collector

Raigarh Noise restricted area declared : जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 100 मीटर की परिधि को किया गया कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित...

Noise restricted area declared : कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी Raigarh से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन क्षेत्रों को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स ऑफ साइलेंस)घोषित किया गया है। इनमें शासकीय हास्पिटल अंतर्गत मेडिकल कालेज Raigarh, शासकीय शैक्षणिक संस्थान के तहत दक्षिण चक्रधरनगर Raigarh क्षेत्र में उत्तर में रेलवे लाईन, दक्षिण में प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, पूर्व में किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय Raigarh से प्री.मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास तक तथा पश्चिम में अम्बेडकर चौक से जनपद पंचायत रोड से शासकीय आवासीय परिसर होते हुए प्री.मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास तक एवं केआईटी कालेज, गढ़उमरिया रोड Raigarh को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी तरह कलेक्टोरेट परिसर Raigarh, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर Raigarh, शहरी क्षेत्र सिविल लाईन रायगढ़ अंतर्गत उत्तर में सत्तीगुड़ी चौक से घड़ी चौक होते हुए Raigarh स्पोर्ट्स क्लब के दिवाल तक, दक्षिण में कलेक्टर निवास Raigarh के दक्षिण दीवाल तक, पूर्व में स्पोर्ट्स क्लब Raigarh एवं पश्चिम में सत्तीगुड़ी चौक से विश्राम गृह होते हुए कलेक्टर निवास परिसर के दक्षिण दीवाल तक को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।

Raigarh Radius of 100 meters has been declared a noise restricted area in various areas of the district.

 Raigarh Noise restricted area declared  : इसी तरह अनुविभाग खरसिया अंतर्गत सिविल अस्पताल खरसिया परिसर, तहसील कार्यालय खरसिया परिसर एवं व्यवहार न्यायालय खरसिया परिसर तथा अनुविभाग घरघोड़ा अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरघोड़ा से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (IIT) घरघोड़ा तक कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
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Shahajada Khan

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