शराब घोटाला : एसीबी ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में सुनाया फैसला,अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को 14 दिन यानी 2 मई तक न्यायिक रिमांड पर जेल

रायपुर। शराब घोटाला मामले में आरोपियों की न्यायिक और पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है. आरोपी आबकारी विभाग के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को ईओडब्लू की रिमांड पर 25 अप्रैल तक सौंपा गया है. वहीं अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को 14 दिन यानी 2 मई तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. यह फैसला एसीबी ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया है.

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रायपुर। बता दें कि छह दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज फिर ईओडब्ल्यू की टीम ने आज आरोपियों को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया. इसके पूर्व एसीबी ने तीनों से आमने सामने पूछताछ पूरी कर ली है.

ईओडब्लू ने ईडी की रिपोर्ट पर जिन 71 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. उसमें आबकारी अफसर, बड़े और छोटे शराब कारोबारी, होलोग्राम व्यवसायी, एनजीओ, सिक्योरिटी कंपनियां और कर्मचारी उपलब्ध करवाने वाली एजेंसियां तथा शराब बोतल में भरनेवाली और ट्रांसपोर्ट करनेवाली एजेंसियां हैं. इनमें से ईओडब्लू ने काफी अफसरों के यहां छापे मारकर और 6 घंटे तक पूछताछ कर काफी जानकारी जुटा चुकी हैं. बताते हैं कि अब ईओडब्लू का फोकस छत्तीसगढ़ के तीन बड़ी शराब कंपनियों छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज, भाटिया वाइन एंड मर्चेंट्स और वेलकम डिस्टलरीज पर है. शराब बनाना और इनका सरकारी शराब गोदामों को वितरण करने में बड़ा रोल है. मोटे तौर पर यह भी माना जाता है कि बड़े शराब कारोबारियों का इस बिजनेस के सरकारी सिस्टम पर भी खासा प्रभाव रहता है. अब ईओडब्ल्यू इसका आकलन करेगी.

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