पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत अर्जी खारिज, हाईकोर्ट ने बताई चौंकाने वाली वजह

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि, उन पर लगे आरोप गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़े हैं और जांच अभी जारी है। यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने का खतरा है।

15 जनवरी को गिरफ्तार हुए थे लखमा

कवासी लखमा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। ईडी का आरोप है कि, 2019 से 2023 तक उन्होंने एफएल-10ए लाइसेंस नीति लागू की, जिससे अवैध शराब व्यापार को बढ़ावा मिला। जांच एजेंसी का दावा है कि शराब सिंडिकेट से उन्हें हर महीने करीब दो करोड़ रुपए मिलते थे और इस तरह कुल 72 करोड़ की अवैध कमाई हुई।

Picture of Shahajada Khan

Shahajada Khan

Chief Editor & Owner

All Posts
Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp

यह भी पढ़ें।

Following

मेरा शहर