Govt Property Legal Action: शासकीय परिसंपत्ति पर बैनर-पोस्टर लगाने पर होगी वैधानिक कार्रवाई
रायपुर Govt Property Legal Action शहर में चौक-चौराहे, विद्युत खंभे, शासकीय और सामुदायिक भवन की दीवारों पर बैनर-पोस्टर और स्टीकर लगाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने प्रिटिंग फ्लेक्स और पॉम्पलेट संस्थानों की एक बैठक में ये निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि चौक-चौराहों, भवनों सहित अन्य शासकीय संपत्तियों पर रंग-रोगन और पेटिंग जैसे सौंदर्यीकरण कार्य कराए गए हैं। उन्होंने इन पर बैनर-पोस्टर लगाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
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