Jheeram ghati : झीरम घाटी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब छत्तीसगढ़ पुलिस भी कर सकेगी हत्याकांड की जांच

Jheeram ghati : झीरम घाटी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब छत्तीसगढ़ पुलिस भी कर सकेगी हत्याकांड की जांच

Jheeram ghati : झीरम घाटी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब छत्तीसगढ़ पुलिस भी कर सकेगी हत्याकांड की जांच

Jheeram ghati ,: बिलासपुर। बीते 25 मई 2013 को झीरम घाटी में हुए नक्सल हमले की जांच को लेकर एक बार फिर हलचल मच गई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने NIA की अपील खारिज कर दी है, NIA ने झीरम घाटी कांड की जांच की थी, लेकिन जितेंद्र मुदलियार ने याचिका दायर कर यह court में यह अपील की थी कि एनआईए ने बृहद षड़यंत्र की जांच नहीं की है अत: इसकी जांच छत्तीसगढ़ Police को अनुमति दी जाए, जिसकी अनुमति कोर्ट ने दी है जिसके बाद अब छग पुलिस झीरम कांड की जांच कर सकेगी।

झीरम घाटी मामले में सुप्रीम Court में सुनवाई हुई है, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस हत्याकांड की जांच एनआईए ने पहले की थी लेकिन एनआईए ने बृहद षंड़यंत्र की जांच नहीं की थी और जांच को बंद कर दिया था। इतना ही नहीं जब पुलिस द्वारा झीरमकांड की जांच कराने की याचिका लगाई गई तो एनआईए ने इस याचिका का भी विरोध किया और छत्तीसगढ़ Police द्वारा जांच कराने की अनुमति नहीं देने की याचिका लगाई, इस पर सुनवाई के बार सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।

बता दें कि झीरम घाटी हत्याकांड में करीब 30 Congress नेताओं की हत्या नक्सलियों द्वारा की गई थी।

Shahajada Khan

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