Mobile Tower : आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोबाइल टॉवर पर चढ़ा था युवक, जानें मामला…

Mobile Tower : आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोबाइल टॉवर पर चढ़ा था युवक, जानें मामला...

Mobile Tower : बता दें कि टेलीकॉम एक्ट के तहत संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने और Mobile टॉवर पर बिना परमिशन के चढ़ने पर 3 साल की सजा तक का प्रावधान है। Police ने कहा कि जल्द ही इस मामले में सतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है।

Mobile Tower : भिलाई। मोबाइल टॉवर पर चढ़ने वाले सतपाल सिंह की मुश्किलें अब और बढ़ सकती है, क्योंकि जिस Mobile टॉवर पर वह चढ़कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था, अब उस मोबाइल टॉवर रिलायंस जिओ के टेक्नीशियन ने सतपाल पर एफआईआर करा दी है। भिलाई के कोतवाली थाना सेक्टर 6 में सतपाल पर मोबाइल टॉवर संरक्षित अधिनियम धारा 447 के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसमें पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने और आसपास भय का वातावरण निर्मित करने पर मामला दर्ज किया है।

Mobile Tower : बता दें कि टेलीकॉम एक्ट के तहत संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने और Mobile टॉवर पर बिना परमिशन के चढ़ने पर 3 साल की सजा तक का प्रावधान है। Police ने कहा कि जल्द ही इस मामले में सतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि पिछले दिनों सतपाल के संग हुई मारपीट के चलते वह आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर Mobile टॉवर पर चढ़ा था और उसने वहां से कूदने तक की धमकी दे दी थी।

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