शराब दुकानों के लिए नई गाइड लाइन : छत्तीसगढ़ में सरकार यह जांचना और सुनिश्चित करना चाहती है कि शराब दुकानों में काम करने वाले लोग सही हैं या नहीं, इसलिए वह उनसे अपनी जानकारी दोबारा दिखाने के लिए कह रही है।
सरल शब्दों में कहें तो सरकार ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में शराब बेचने वाली दुकानों पर केवल एक निश्चित स्थान के लोग ही काम कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो कोई भी पहले परेशानी में रहा है, उसे अब वहां काम नहीं करना चाहिए। इन नियमों को बनाने के प्रभारी व्यक्ति को उत्पाद शुल्क आयुक्त कहा जाता है।
एक मीटिंग में एक्साइज कमिश्नर आर संगीता नामक शख्स ने कर्मचारियों से कहा कि ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें. उन्हें उसी प्रकार की शराब बेचनी चाहिए जैसी ग्राहक चाहते हैं और काम करते समय अपनी वर्दी के साथ अपना आईडी बैज पहनना चाहिए। आबकारी आयुक्त ने यह भी कहा कि जिन कर्मचारियों ने पूर्व में खराब काम किये हैं, उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाये। उन्होंने सुरक्षा कैमरे, उनके पास मौजूद शराब का रिकॉर्ड और खाली डिब्बों को सुरक्षित रखने को भी कहा।
ड्यूटी के वक्त नदारद रहने पर होगी कार्यवाही
आबकारी आयुक्त आर संगीता ने कहा है कि खराब और अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई होगी. यदि कोई ऐसी शराब बेचते हुए पकड़ा गया जिस पर कर नहीं लगा है या जिसकी अनुमति नहीं है, तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। कमिश्नर ने कर्मचारियों से यह भी कहा है कि अगर वे समय पर काम पर नहीं आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और मुकदमा चलने तक जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा.
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