Raigarh विधानसभा 2023 जिले में धारा 144 लागू,

विधानसभा 2023 जिले में धारा 144 लागू
  1. Raigarh विधानसभा 2023 जिले में धारा 144 लागू, विधानसभा निर्वाचन-2023 जिले में आदर्श आचार संहिता लागू

“कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए कड़ाई से निर्देश दिए।” Raigarh विधानसभा 2023 जिले में धारा 144 लागू,

जिले में धारा 144 लागू, उल्लंघन पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

 

“सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना, न कोई सभा होगी, न ही कोई रैली या जुलूस आयोजित कर सकेगा, और न ही कोई धरना दे सकेगा।”

रायगढ़, 9 अक्टूबर 2023/ छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन का कार्य संपन्न कराये जाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों से संबंद्ध व्यक्तियों, राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों, सभी अभ्यर्थियों और सरकारी और अद्र्धशासकीय को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।”
जिले में धारा 144 लागू कलेक्टर श्री सिन्हा ने आम निर्वाचन के दौरान शंाति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिले में धारा 144 लागू किया है।

जिसके तहत रायगढ़ जिले के अंदर कोई भी “व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक आस्त्र-शस्त्र (जैसे- बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्तल, आदि), तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती या अन्य आस्त्र-शस्त्र के साथ सार्वजनिक स्थल पर नहीं ले जाएगा। इस आदेश के तहत शासकीय अधिकारी या कर्मचारी “पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप मे लाठी लेकर चलते हैं। रायगढ़ जिला के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या “दल या संस्था, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना, किसी भी प्रकार की सभा आयोजित नहीं करेगा, न कोई रैली या जुलूस आयोजित कर सकेगा, और न कोई धरना देगा।”
उल्लंघन करने वाले समूह या व्यक्ति पर दण्डात्मक कानूनी कार्रवाई होगी।”

जिले में धारा लागू 144 का उल्लंघन करने वाले समूह/व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आज दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। चंूकि समय कम होने के कारण किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना व्यवहारिक कारणों से संभव नहीं है, अत: विधानसभा 2023 जिले में धारा 144 लागू  यह आदेश समयाभाव के कारण एक पक्षीय पारित किया गया है।

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