इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। केजरीवाल ने इसे अवैध बताया था।केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा उनकी गिरफ्तारी अविश्वसनीय दस्तावेज पर आधारित है। ईडी के पास ऐसी कोई सामग्री जिसे आधार बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इसके साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि उन्हें प्रेरित तरीके से गिरफ्तार किया गया है।