मनी लॉन्ड्रिंग केस : सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका,कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले (delhi liquor scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस (money laundering case) में सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है। केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई करते हुए कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि मामले में ED को सुप्रीम ने नोटिस थमाया है। मामले की अगली 29 अप्रैल को होगी।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव का हवाला देते हुए इसी शुक्रवार को सुनवाई की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी सुनवाई संभव नहीं। साथ ही कोर्ट ने ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है।इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। केजरीवाल ने इसे अवैध बताया था।केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा उनकी गिरफ्तारी अविश्वसनीय दस्तावेज पर आधारित है। ईडी के पास ऐसी कोई सामग्री जिसे आधार बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इसके साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि उन्हें प्रेरित तरीके से गिरफ्तार किया गया है।

के. कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढीअदालत ने कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता को झटका दिया है। कोर्ट ने उन्हें सोमवार को 23 अप्रैल तक CBI की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 3 दिन की

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