ध्वनि प्रदूषण पर कड़ी कार्रवाई होगी, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
रायगढ़ । दिनांक 30/09/2023 को पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ में एडिशनल एसपी श्री संजय महादेवा की अध्यक्षता में शहर के डीजे संचालक, बैठक में श्री गगन शर्मा, विवाह भवन संचालक और होटल प्रबंधन की संयुक्त रायगढ़ एसडीम भी उपस्थित थे।
● मैरिज गार्डन और होटल प्रबंधन की पुलिस नियंत्रण में एडिशनल एसपी की बैठक हुई।
माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा जनहित याचिका के संबंध में पारित आदेश दिनांक 29/099/2023 और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित ध्वनि प्रदूषण आदेश दिशा निर्देशों के बारे में उपस्थित संचालकों को जानकारी दी गई तथा उन्हें दिन-रात ध्वनि विस्तारक यंत्र की सीमा की जानकारी दी गई, जिसमें औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शांत क्षेत्र शामिल हैं, साथ ही नियमों का पालन करने की सलाह दी गई तथा नियमों का पालन करने की सलाह दी गई और उन्हें बताया गया कि नियमों का उल्लंघन करने पर उन पर दंडात्मक कार्रवाई के अलावा पुलिस कोलाहल अधिनियम के तहत एफआईआर और डीजे साऊड सिस्टेम की जप्ती कार्रवाई की जाएगी।
● हाईकोर्ट के निर्देशों के अवमानना पर संचालकों पर कार्यवाही होगी…।
21 डीजे संचालक, मैरिज गार्डन संचालक और होटल प्रबंधन को कल एसडीएम रायगढ़ के कार्यालय से इस संबंध में आदेश जारी किया गया था. बैठक में उपस्थित होने पर आदेश की लिखित पावती भी दी गई थी। । एएसपी संजय महादेवा ने बताया कि कलेक्टर व एसएसपी महोदय द्वारा इस आदेश की तामिली सभी संचालकों को कराकर नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये गये हैं । थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव अहेर, डीएसबी प्रभारी उपनिरीक्षक डिलेश्वर साहू और थाना कोतरारोड़ के सहायक उप निरीक्षक डीपी चौहान ने बैठक में भाग लिया।